मप्र / एससीएसटी वर्ग की दुष्कर्म पीड़िता को 8 लाख रुपए तक की मदद देगी सरकार; हत्या हाेने पर आश्रित को मिलेंगे 5 लाख

  1. जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया- एफआईआर दर्ज होते ही मिलेगी 25 फीसदी सहायता

  2. एससी-एसटी वर्ग के पीड़ित परिवार के बच्चों की पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई का खर्चा भी सरकार

    मुरारिया एक्सप्रेस न्यूज।



    भोपाल. कमलनाथ सरकार ने एससीएसटी वर्ग के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार हत्या और दुष्कर्म के मामले में एससी-एसटी वर्ग को आर्थिक सहायता देगी। इसमें दुष्कर्म से पीड़ितों को 1 से 8 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद की जाएगी। थाने में दुष्कर्म और हत्या का केस दर्ज होते ही 25 फीसदी राशि पीड़ित को तत्काल दी जाएगी। वहीं हत्या के मामले में मृतक की पत्नी या अन्य आश्रितों को 5 लाख रुपए की सहायता देने का निर्णय लिया गया है।


     

    जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हम एससी-एसटी वर्ग के पीड़ितों को आर्थिक मदद करने का फैसला किया है। आश्रितों को 5 लाख रुपए तक की मदद तब तक दी जाएगी, जब तक कि उन्हें नौकरी नहीं मिल जाती है। पीड़ित परिवार के बच्चों की ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई का खर्च भी सरकार उठाएगी।